पृष्ठभूमि
इस स्कीम के तहत, युद्ध में दिवंगत, युद्ध में घायल, युद्ध में निःशक्त तथा शांति काल में हताहत हुए ईएसएम को बैंकों से आवास निर्माण हेतु ऋण पर दिए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है । यह स्कीम वर्ष 1991 से पहले ब्याज सब्सिडी के अनुदान की पात्रता के लिए यद्यपि लिया गया ऋण अधिक हो 70,000 रू.की ऊपरी सीमा के साथ शुरू की गई थी । बैंकों अथवा एलआईसी, जीआईसी और हडको सहित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रभारित ब्याज का 50 % ब्याज सब्सिडी के रूप में पुनर्भुगतान किया जाएगा । इसको वर्ष 1991 में 1,00,000 /- रू. की ऊपरी सीमा के साथ संशोधित किया गया था ।
वर्तमान स्कीम
वित्तीय सहायता 1,00,000 /- रू. की ऋण सीमा पर किये गये ब्याज के भुगतान तक सीमित है भले ही ब्याज सब्सिडी के अनुदान की पात्रता के लिए लिया गया ऋण अधिक हो । बैंकों अथवा एलआईसी, जीआईसी और हडको सहित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रभारित ब्याज का 50 % ब्याज सब्सिडी के रूप में पुनर्भुगतान किया जाएगा ।
लाभार्थियों की संख्या और वितरित धनराशि
पिछले तीन वर्षों में स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की सं. और वितरित की गई राशि नीचे दी गई है:-
वित्त वर्ष | लाभार्थियों की कुल संख्या | कुल वितरित की गई राशि |
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2017-18 | - | - |
2018-19 | - | - |
2019-20 | - | - |
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