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अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्या है?

उत्तर. ईसीएचएस को 30 दिसंबर 2002 को भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था, और 01 अप्रैल 2003 से शुरू किया गया है। यह उन लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित चिकित्सा योजना है जो पूर्व सैनिक और पेंशनभोगी और उनके पात्र आश्रित हैं, और चिकित्सा देखभाल प्रदान करेंगे- पूरे भारत में 227 पॉलीक्लिनिकों में रोगी उपचार, और इन सभी 227 स्थानों पर सैन्य अस्पतालों और आउटसोर्स सिविल अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के माध्यम से रोगी अस्पताल में भर्ती और उपचार, जो इस उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध होंगे। सेवा अस्पतालों में उपचार/अस्पताल में भर्ती ईसीएचएस सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा, जो विशेषता, चिकित्सा कर्मचारियों और बिस्तर की जगह की उपलब्धता के अधीन होगा।

प्रश्न 2. ईसीएचएस सदस्य बनने के योग्य कौन हैं?

उत्तर. निम्नलिखित ईसीएचएस सदस्य बनने के पात्र हैं:-

  1. सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिक (AFV) पेंशन/विकलांगता पेंशन और उनके आश्रितों को प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि उत्तर 4 में दर्शाया गया है।
  2. साधारण/विशेष पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं/पारिवारिक पेंशनभोगियों।
  3. आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स (AFV) विकलांग पेंशन ले रहे हैं

प्रश्न 3. क्या ईसीएचएस में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा, चिकित्सा स्थिति और अंतिम तिथि है?

उत्तर. ईसीएचएस में शामिल होना उन एएफवी/पात्र व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक है जो 31 मार्च 2003 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सदस्यता लेने या योजना में शामिल होने के समय आयु या चिकित्सा स्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ईसीएचएस में शामिल होने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। हालांकि, आपको सूचित किया जाता है कि ईसीएचएस में शामिल नहीं होने वाले ईएसएम को 31 मार्च 08 के बाद सेवा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी

प्रश्न 4. परिवार के सदस्य कौन हैं?

उत्तर. निम्नलिखित परिवार के सदस्य आश्रितों के रूप में शामिल हैं: -

  1. जीवनसाथी
  2. अन्य आश्रितों की आय <रु. 2550/- प्रति माह शामिल करने के लिए
  1. पुत्र (जब तक वह कमाना शुरू नहीं करता या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो)
  2. अविवाहित/तलाकशुदा बेटियाँ
  3. माता-पिता (आमतौर पर पेंशनभोगी के साथ रहने वाले)
  4. जीवन भर के लिए विशेष बच्चा (मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग)

प्रश्न 5. क्या सदस्यों को रुपये का निश्चित मासिक भत्ता (FMA) मिलता रहेगा। 100/-?

उत्तर. नहीं, उन्हें इसे छोड़ना होगा

प्रश्न 6. उन हकदार ईसीएचएस सदस्यों के लिए क्या व्यवस्था है जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है, जो पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं है?

उत्तर. सबसे पहले पॉलीक्लिनिक डॉक्टर उन्हें स्थानीय सेवा अस्पतालों में रेफर करेंगे। यदि सेवा अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें रोगी की पसंद के एक सूचीबद्ध अस्पताल में भेजा जाएगा

प्रश्न 7. क्या सदस्यों को शुरू में पैनलबद्ध अस्पताल को भुगतान करना होगा और फिर प्रतिपूर्ति की मांग करनी होगी?

उत्तर. नहीं, ईसीएचएस संगठन सूचीबद्ध अस्पताल को सीधे भुगतान करेगा। ईसीएचएस सदस्य पर इलाज या दवाओं के लिए किसी भुगतान का बोझ नहीं है। ईसीएचएस सदस्य द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए गए किसी भी भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। हालांकि ईसीएचएस केवल स्वीकृत दरों पर ही भुगतान करेगा

प्रश्न 8. ईसीएचएस के केंद्रीय संगठन का पता क्या है?

उत्तर. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
एडजुटेंट जनरल की शाखा
मौड लाइन, दिल्ली कैंट
नई दिल्ली -110 010

प्रश्न 9. ईसीएचएस सदस्यता के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर. प्रपत्रों को एकत्रित करें। तत्पश्चात् निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, आवेदन पत्र भरें, शपथ पत्र को नोटरीकृत करवाएं तथा अंशदान/अंशदान सरकारी कोषागार/भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराएं। इसके बाद पेंशनरों को व्यक्तिगत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों की मूल और फोटो प्रति के साथ स्टेशन मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा (आश्रितों को साथ देने की आवश्यकता नहीं है): -

  1. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उस बैंक/कोषागार द्वारा विधिवत सत्यापित जहां से पेंशन आहरित की जा रही है। आवेदन पत्र जमा करते समय मूल को दिखाना होगा। 86 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में, पीपीओ के बिना आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों पर जोर दिया जाएगा: - डिस्चार्ज बुक (नौसेना अधिकारियों के मामले में आवश्यक नहीं)
    1. डिस्चार्ज बुक में जीवनसाथी का नाम दिखाया गया है
    2. पेंशन बुक में स्वीकृत पेंशन का विवरण दिखाया गया है
    3. डीपीडीओ/बैंकर्स प्रमाणपत्र
    4. सेवानिवृत्ति के बाद शादी के मामले में गैर प्रभावी शक्ति रिकॉर्ड भाग II आदेश और तथ्य डीपीडीओ/बैंकर के प्रमाण पत्र में नहीं दिखाया गया है
  2. ई सी एच एस सुविधाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव रखने वाले प्रत्येक पेंशनभोगी और आश्रितों के तीन पासपोर्ट आकार के फोटो - प्रत्येक फोटो की एक प्रति आवेदन पत्र के पृष्ठ 1, 2 और 3 पर चिपकाएं, एक प्रति आवेदन की 'रसीद' पर और एक प्रति हलफनामे में प्रत्येक की नकल करें
  3. मिलिट्री रिसिवेबल ऑर्डर (एमआरओ) की मूल प्रति को आवेदन पत्र में जमा करने के प्रमाण के रूप में संलग्न करें (ध्यान दें कि डुप्लीकेट कॉपी बैंक के लिए है, पेंशनभोगी के लिए तीन प्रति और चौथी प्रति एक अतिरिक्त है)
  4. विधिवत नोटरीकृत शपथ पत्र, मूल रूप में
  5. सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक पहचान पत्र की फोटोप्रतियां संलग्न की जाएं। मूल स्टेशन मुख्यालय पर फॉर्म जमा करने के समय तुलना के लिए दिखाया जाएगा
  6. (भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में, पीपीओ की प्रति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदन पत्र संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के माध्यम से संसाधित किया जाएगा जो कि आसन्न पेंशनरों की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए बेहतर स्थिति में है)

प्रश्न 10. वे कौन-सी बीमारियाँ हैं, जिनका ईसीएचएस के तहत इलाज किया जा सकता है?

उत्तर. ईसीएचएस के तहत इलाज के लिए सभी ज्ञात बीमारियां कवर की जाती हैं

प्रश्न 11. योजना के व्यय को बनाए रखने के लिए सरकार का क्या योगदान है?

उत्तर. ईसीएचएस योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। पेंशनभोगियों के अंशदान का व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

प्रश्न 12. ऐसी दवाइयां प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, जो पॉलीक्लिनिक या सूचीबद्ध अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं?

उत्तर. स्थानीय खरीद संबंधित SEMO के माध्यम से, सैन्य स्टेशनों में और OIC पॉलीक्लिनिक / चिकित्सा अधिकारी द्वारा गैर-सैन्य स्टेशनों में की जाएगी। उन्हें कुछ एलपी शक्तियों के लिए अधिकृत किया गया है। ईसीएचएस सदस्यों को कोई भी दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, निम्नलिखित निर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर, उनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी:-

  1. पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोसर्जिकल और न्यूरोलॉजी के मामले
  2. पोस्ट ऑपरेटिव मेजर कार्डिएक सर्जरी/कार्डियोलॉजी
  3. ऑन्कोलॉजी के मामले
  4. पोस्ट ऑपरेटिव अंग प्रत्यारोपण के मामले
  5. पोस्ट ऑपरेटिव ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के मामले

प्रश्न 13. प्रत्येक पॉलीक्लिनिक के संबंध में अस्पतालों और डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने के तरीके क्या हैं?

उत्तर. पैनल में शामिल होने के इच्छुक अस्पतालों को सभी स्टेशन मुख्यालयों पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा। निरीक्षण अधिकारियों के एक स्टेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्टेशन कमांडर/उनके प्रतिनिधि, SEMO, संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अधिकारियों के बोर्ड की कार्यवाही कमान की श्रृंखला के माध्यम से केंद्रीय संगठन ईसीएचएस को भेजी जाएगी। प्रत्येक पॉलीक्लिनिक में सूचीबद्ध अस्पतालों/नैदानिक ​​केंद्रों और विशेषज्ञ सलाहकारों की सूची उपलब्ध होगी। अद्यतन सूची ईसीएचएस वेबसाइट

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प्रश्न 14. सदस्य निवास के परिवर्तन, या आश्रितों की स्थिति में परिवर्तन की सूचना कैसे देते हैं?

उत्तर. बदलाव की सूचना स्टेशन मुख्यालयों को दी जा सकती है। हालांकि, हर बार जब पेंशनभोगी या उसके आश्रित पॉलीक्लिनिक का दौरा करते हैं, तो आश्रितों की स्थिति की स्वचालित रूप से जांच की जाएगी। ईसीएचएस सदस्यों को स्थिति के सटीक तथ्य प्रदान करने चाहिए। यदि यह पता चलता है कि स्थिति में बदलाव को छुपाया गया है (कारण चाहे जो भी हो) हलफनामे के पैरा 9 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा और AFV और उसके सभी आश्रितों की सदस्यता बिना किसी राहत के समाप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में कोई अपील नहीं होती

प्रश्न 15. क्या सदस्यों के पास एक से अधिक सरकारी/पीएसयू योजनाओं को जारी रखने का विकल्प हो सकता है?

उत्तर. एक व्यक्ति दो सरकारी/पीएसयू योजनाओं का सदस्य नहीं बन सकता है - उसे ईसीएचएस का विकल्प चुनने पर दूसरी योजना की सदस्यता रद्द करनी होगी। उदाहरण के लिए, कोई एक ही समय में सीजीएचएस और ईसीएचएस का सदस्य नहीं हो सकता है। न ही कोई एक ही समय में ईसीएचएस और पीएसयू योजना का सदस्य हो सकता है। यदि तथ्यों को छिपाने का पता चलता है, तो हलफनामे के पैरा 9 के प्रावधानों के अनुसार सहारा लिया जाएगा

प्रश्न 16. उन सशस्त्र बल पूर्व सैनिकों (एएफवी) के लिए चिकित्सा कवरेज क्या है जो ईसीएचएस योजना में शामिल नहीं होते हैं?

उत्तर.31 मार्च 2008 के बाद ईसीएचएस के गैर-सदस्यों के लिए एमआई कक्ष और सेवा अस्पतालों के माध्यम से मौजूदा सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी

प्रश्न 17. आपात स्थिति में इलाज/अस्पताल में भर्ती होने के क्या प्रावधान होंगे?

उत्तर. एएफवी के तीन विकल्प हैं, अर्थात्:-

  1. उपचार के लिए निकटतम सेवा अस्पताल को रिपोर्ट करें
  2. निकटतम पैनलबद्ध अस्पताल को रिपोर्ट करें। बिल का भुगतान ईसीएचएस द्वारा किया जाएगा
  3. किसी/निकटतम गैर-सूचीबद्ध अस्पताल को रिपोर्ट करें। एएफवी/उसके प्रतिनिधि को शुरू में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल को शुल्क का भुगतान करना होगा
  4. सभी मामलों में जहां आपातकालीन उपचार का लाभ उठाया जाता है, और जहां रोगी पॉलीक्लिनिक (जहां वह भर्ती है) रेफरल मार्ग से नहीं जाता है, यह रोगी की जिम्मेदारी होगी कि वह 48 घंटे (2 कार्य दिवस) के भीतर स्थानीय पॉलीक्लिनिक को सूचित करे। )
  5. इस तरह के बिल मूल पॉलीक्लिनिक के माध्यम से केवल ईसीएचएस केंद्रीय संगठन, दिल्ली को मूल रूप में भेजे जाएंगे
  6. ध्यान दें। पॉलीक्लिनिक या ईसीएचएस को सूचित करने का दायित्व रोगी का होगा। साथ ही आपात स्थिति को साबित करने का दायित्व एएफवी रोगी का होगा

प्रश्न 18. क्या एक AFV नियमित रूप से किसी विशेष सलाहकार/विशेषज्ञ के पास जा सकता है?

उत्तर. पॉलीक्लिनिक द्वारा रेफर किए जाने के बाद केवल सूचीबद्ध अस्पतालों के सलाहकारों से परामर्श की अनुमति है। ईसीएचएस सदस्य गैर-सूचीबद्ध सलाहकारों के पास नहीं जा सकते हैं, या पॉलीक्लिनिक अधिकारियों द्वारा संदर्भ के बिना सूचीबद्ध सलाहकारों के पास नहीं जा सकते हैं

प्रश्न 19. ईसीएचएस योजना के तहत इलाज और रेफरल का तरीका क्या होगा?

उत्तर. रेफरल का पहला चरण सैन्य स्टेशनों में स्थानीय सेवा अस्पतालों के लिए होगा (और जहां भी संभव हो गैर-सैन्य स्टेशनों में भी दूरी के आधार पर)। यदि सेवा अस्पताल में विशेषज्ञ सुविधाएं या बेडस्पेस उपलब्ध नहीं है, तो रोगी को उनकी पसंद के सूचीबद्ध सिविल सुविधाओं में भेजा जाएगा

प्रश्न 20. DO Pt II आदेश की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं?

उत्तर. सदस्यों को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मुख्यालय में जमा करना चाहिए। किसी स्पष्टीकरण की स्थिति में, स्टेशन मुख्यालय अभिलेख कार्यालयों से आवश्यक भाग II आदेश प्राप्त करेगा। हालांकि, योग्यता के लिए अनिवार्य सत्यापन जांच के कारण डीओ पार्ट II आदेश/जेनफॉर्म/एएफ रिफॉर्म से परामर्श की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है

प्रश्न 21. चिकित्सा इतिहास के संबंध में स्पष्टीकरण: क्या पहले से किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ईसीएचएस सदस्यता प्राप्त करने के बाद पात्र बने रहेंगे? क्या कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र में मांगा गया चिकित्सा विवरण प्रदान करना आवश्यक है? क्या मेडिकल हिस्ट्री/एलर्जी के विवरण के अभाव में आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा?

उत्तर. हां, पेंशनभोगियों के इलाज में मदद करने के लिए इतिहास लिया जा रहा है, न कि किसी को इनकार करने के लिए।