व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान
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क्रं सं | विवरण | हकदार राशि | द्वारा संसाधित | |
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1. | उदारीकृत पारिवारिक पेंशन | अंतिम वेतन आहरित | सीडीए (पी) इलाहाबाद | |
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| Rs 25.00 lacs Rs 25.00 lacs Rs 35.00 lacs Rs 35.00 lacs Rs 45.00 lacs | सीडीए (पी) इलाहाबाद के मामलों के लिए अभिलेख कार्यालय / एमपी-5 | |
3. | डेथ लिंक इंश्योरेंस योजना डीएलआईएस (जेसीओ/ओआरएस) | Rs.60,000/- | ||
4. | आश्रितों/निकटों को चिकित्सा सुविधाएं | ईसीएचएस (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) युद्ध-विधवाओं/युद्ध में अक्षम रक्षा कर्मियों और उनके निकट संबंधियों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। युद्ध विधवाओं को सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। | ||
5. | विवाह अनुदान | बेटियों की शादी, विधवा पुनर्विवाह और अनाथ बेटे की शादी के लिए युद्ध हताहत (घातक), शारीरिक हताहत (घातक) के लिए 1,00,000 / - का अनुदान दिया जाता है। | ||
6. | विधवाओं के लिए 20,000 / - (एक बार) (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी / गैर-पेन)I | |||
7. | सशस्त्र सेना अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के लापता/विकलांग/कार्रवाई में मारे गए (01.07.2017 से प्रभावी) के शैक्षिक रियायत बच्चे | सेवा की अवधि और मृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतिम परिलब्धियों के आधार पर। | ||
8. | सरकारी आवास प्रतिधारण | सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से व्यक्ति की मृत्यु से दो साल के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण डेढ़ साल के लिए बढ़ा दिया गया है। | ||
9. | नौकरियों में आरक्षण | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहले से ही कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के विकलांग ईएसएम/आश्रितों के लिए 4.5% आरक्षण। | ||
10. | पुनर्वास योजनाएं | युद्ध विधवाओं/आश्रितों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) द्वारा संचालित पुनर्वास योजनाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे पेट्रोल पंपों का आवंटन आदि। | ||
11. | हवाई यात्रा रियायत: युद्ध विधवाओं को इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों में 75% रियायत | जिला/राज्य सैनिक बोर्ड | ||
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| जिला/राज्य सैनिक बोर्ड | ||
13. | व्यावसायिक/उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राथमिकता/आरक्षण। | केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने ईएसएम के बच्चों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। कार्रवाई में मारे गए/विकलांग सैनिकों के वार्ड/विधवाओं को क्रमशः प्राथमिकता I और II में रखा गया है। (शीर्ष श्रेणियां) मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ESM के लिए MoHFW कोटा के तहत KSB द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के रूप में लगभग 38 सीटें आरक्षित हैं। | जिला/राज्य सैनिक बोर्ड | |
15. | 8% रक्षा कोटे के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों का आवंटन | पुनर्वास महानिदेशक | ||
16. | MOD से शिक्षा रियायत: मेस शुल्क घटाकर ट्यूशन फीस, परिवहन शुल्क और छात्रावास शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति। किताबों/स्टेशनरी के मूल्य की प्रतिपूर्ति 1000/- प्रति वर्ष की दर से, वर्दी की लागत जहां पहले वर्ष के दौरान 1700/- रुपये तक और बाद के वर्षों के लिए 700/- रुपये तक अनिवार्य है, और कपड़ों की लागत 500/- रुपये की दर से पहले वर्ष के लिए और बाद के वर्षों के लिए 300 / - रुपये। उपरोक्त शैक्षिक रियायतें पहले डिग्री कोर्स तक और शामिल होंगी (01 सितंबर 2008 से संशोधित दरें) | AG's Br (CW-3) | ||
17. | खातों का अंतिम निपटान | - | पीएओ/सीडीए(ओ) | |
18. | सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि (एएफपीपीएफ) | चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार। | पीएओ/सीडीए(ओ) | |
19. | सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (AFBCWF) | रु. 8.00 लाख/- मृत सैनिकों के परिजनों को अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान | ||
20. | मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी | ट्यूशन शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति बोर्डिंग स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए छात्रावास शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति। | सीडीए (पी) इलाहाबाद | |
21. | 2 साल के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और; सरकारी दरों पर 6 महीने | क्यूएमजी शाखा | ||
राज्य सरकारों द्वारा लाभ | ||||
22. | राज्य सरकारों से लाभ | राज्य के नियमों के अनुसार | राज्य सरकार | |
सेना द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ | ||||
क्रम सं. | विवरण | अधिकृत राशि | द्वारा संसाधित | |
23. | आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस (01.10.2016 से)) | रु. 75.00 लाख (अधिकारी) रु. 40.00 लाख (जेसीओ/ओआर) | एजीआईएफ | |
24. | एजीआई परिपक्वता | चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार। | एजीआईएफ | |
25. | नकदीकरण छोड़ें | जैसा लागू हो | पीएओ/सीडीए(ओ) | |
26. | आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) अनुदान।) | रु. के निकट संबंधियों को 15,000/- अनुग्रह अनुदान मृत सैनिक (01.04.2015 से प्रभावी) | कल्याण परिसर | |
27. | सेना अधिकारी परोपकारी कोष | 50,000/- रुपये (केवल अधिकारी) | AG's Br (लेखा अनुभाग) | |
28. | Swipe to view
| 1.00 लाख रुपये 30,000/- रुपये | AG's Br (R&W Sec) | |
29. | Swipe to view
| शिक्षण शुल्क + 5,000/- रुपये (पुस्तकों के लिए) अधिकतम 25,000/-प्रति वर्ष के अधीन दरिद्रता अनुदान रुपये की दर से प्रदान किया जाता है। 01 अप्रैल 2017 से जीवन भर के लिए 4000/- प्रति माह। 25,000/- रुपये | AG's Br (R&W Sec) | |
30. | आरक्षण/प्राथमिकता रक्षा आवास योजना | आरक्षण (3% तक) / आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन (AWHO) और एयर फ़ोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड (AFNHB आवास इकाइयों में विधवा/युद्ध हताहतों/घातक हताहतों के माता-पिता के लिए प्राथमिकता। | एडब्ल्यूएचओ |