आरएमईडब्ल्यूएफ- भूतपूर्व सैनिकों (सभी रैंक) के अनाथ बच्चों लिए वित्तीय सहायता

  • पृष्ठभूमि

    सशस्त्र बलों के कार्मिक सेवा शर्तों के कारण आम तौर पर समाज से अलग रहते हैं । कुछ कार्मिक सेवा से मुक्त होने के बाद विवाह करते हैं और फलस्वरूप जीवन के अंतिम चरण में बच्चे होते हैं । दुर्घटना अथवा प्राकृतिक कारण/बीमारी के कारण दोनों भूतपूर्व सैनिक और उनकी पत्नी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में युवा संतान अनाथ हो जाते हैं । अधिकांश समय अनाथ बच्चे को उसके रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित किया जाता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं । गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक के अनाथ बच्चों के मामले में समस्या अधिक गंभीर होती है । ऐसे मामले में संगठन का उत्तरादायित्व है कि ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता करें और उनकी शिक्षा-सह-पुर्नस्थापना सुनिश्चित करें । लड़कियों को 500 रू. प्रति माह के साथ अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को मई, 2007 में आरंभ किया था और इस स्कीम को अक्टूबर 2011 में धनराशि को प्रति माह 1,000/-रू. तक बढ़ाने और लड़का/लड़की की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए विस्तारित करने हेतु संशोधित किया गया था ।

    वर्तमान स्कीम

    सभी रैंकों के ईएसएम के 21 साल तक के अनाथ पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों को 3,000/-रू. प्रति माह निर्धनता से राहत के एक छोटे से उपाय के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

    लाभार्थियों की संख्या और वितरित धनराशि

    उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

    वित्त वर्ष Nलाभार्थियों की कुल संख्या कुल वितरित धनराशि रू. में
    2019-20 21 252000
    2020-21 16 192000
    2021-22 48 576000

    अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें