आरएमईडब्ल्यूएफ-भूतपूर्व सैनिकों के 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

  • पृष्ठभूमि

    समाज के सभी व्यक्तियों के भांति भूतपूर्व सैनिक भी अपने जीवनकाल में विपत्तियों का सामना करते है । किसी दुर्भाग्यवश स्थिति के चलते भूतपूर्व सैनिक के बच्चे विकलांग पैदा हो सकते हैं या बाद में किसी दुर्घटना/प्राकृतिक कारणों/बीमारी के कारण विकलांग हो सकते हैं । ऐसी स्थिति से उभरने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक की क्षमता समाज के बाकी लोगों की तुलना में कम होती है । ऐसे में, यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह उसके विकलांग बच्चे की देखभाल के लिए भूतपूर्व सैनिक को सहायता प्रदान करे । ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास आय का और कोई साधन नहीं है और जो गरीबी की अवस्था से जूझ रहे हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007 में 500 रू. प्रति महीने की राशि से प्रारंभ की गई । इस योजना से भूतपूर्व सैनिकों के 100% दिव्यांग बच्चों को थोड़ी राहत मिली है ।

    वर्तमान योजना

    इस योजना के अंतर्गत सहायक राशि आखिरी बार अप्रैल 2021 में संशोधित की गई और यह राशि मासिक तौर पर 3,000 रू. प्रति माह देय है ।

    लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि

    उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या एवं संवितरित राशि इस प्रकार है:-

    वित्तीय वर्ष लाभार्थियों की संख्या रुपये में वितरित कुल राशि
    2019-20 79 948000
    2020-21 80 960000
    2021-22 153 3780000

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