आरएमईडब्ल्यूएफ- भूतपूर्व सैनिकों की बालिकाओं की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता

  • पृष्ठभूमि

    यह योजना नौसेना /वायुसेना में हवलदार या समतुल्य पद तक पेंशनभोगियों/गैर पेंशनभोगियों भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । यह योजना कई वर्ष पूर्व 1981 में प्रति बालिका 3000/- रू. की राशि से प्रारंभ हुई । तत्पश्चात, मई, 2007 में इसे संशोधित कर राशि को 16,000/- रू. प्रति व्यक्ति तक बढ़ाया गया तथा दो बालिकाओं तक उसे लागू किया गया । इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य हवलदार के पद तक के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को उनकी बालिकाओं के विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

    वर्तमान योजना

    01 अप्रैल, 2016 के पश्चात अनुष्ठापित विवाहों के लिए विवाह अनुदान की राशि 50,000 रू. प्रति बालिका (अधिकतम दो बेटियों के लिए) है ।
    50,000 रू. की इतनी ही राशि विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी लागू है ।

    लाभार्थियों की संख्या एवं वितरित राशि

    स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में लाभार्थियों की सं. एवं वितरित की गई राशि नीचे दी गई है:-

    वित्त वर्ष लाभार्थियों की कुल संख्या कुल वितरित की गई राशि
    2019-20 2990 149876000
    2020-21 8880 446200000
    2021-22 10378 522000000

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