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विधवाओं और निःशक्त ईएसएम के लिए कोल टिप्पर संयोजन योजना

मुख्य विशेषताएं
विधवाओं और निःशक्त सैनिकों के लिए यह कल्याण योजना ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना से जुड़ी है। पात्र अभ्यर्थी पांच वर्ष की अवधि तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें संबद्ध ईएसएम कोयला लदान और परिवहन कंपनी में 85,000/- रु. की धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी जिससे 3,000/- रु. प्रतिमाह प्राप्त होंगे अर्थात मूलधन पर लगभग 42% का वार्षिक रिटर्न प्राप्त होगा। स्कीम के पूरे होने पर मूलधन वापस लौटा दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिक कोयला लदान और परिवहन कंपनी तथा विधवा/निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों/आश्रित के बीच एक विधिक करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह योजना पांच वर्ष के लिए है और पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर ईएसएम कोल कंपनी द्वारा मूलधन वापस लौटा दिया जाएगा।
पात्रता
टिप्पर संयोजन योजना में भाग ले सकने वाली विधवाओं/आश्रितों/ईएसएम के लिए पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:-

पात्र व्यक्ति

  • 1. विधवाएं (65 वर्ष की आयु से कम) और निःशक्त/ मेडिकल रूप से बोर्डेड आउट सेना कार्मिक जिनके मामले में निःशक्तता 50% से अधिक है और यह मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है।
  • 2. विधिक अभिभावकों द्वारा घोषित भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चे और बेरोजगार होने की शर्त को पूरा करने वाले तथा 25 वर्ष से कम आयु के लड़के, लड़कियों के मामले में बेरोजगार और अविवाहित।
  • शर्तें

  • 1. मौजूदा समय में नौकरी/स्वरोजगार न करते हों।
  • 2. विधवाओं के मामले में पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह न किया हो।
  • 3. डीजीआर की किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो।
  • 4. परिवार के किसी सदस्यता द्वारा इस स्कीम का लाभ न लिया गया हो। इस योजना का लाभ एक परिवार के मात्र एक सदस्य को केवल पांच वर्ष की अवधि तक ही दिया जाएगा।
  • प्रक्रिया
    रक्षा सेवा कार्मिकों की इच्छुक विधवाओं, मृत सेवारत कार्मिकों के आश्रितों और निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों द्वारा निदेशक (स्व-रोजगार) को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना चाहिए। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार हैं:-

  • क. मृत्यु प्रमाण-पत्र/ निःशक्तता प्रमाण-पत्र की प्रति
  • ख. (10 रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) पात्रता के विभिन्न मुद्दों के बारे में अंडरटेकिंग देने के लिए फॉर्मेट के अनुसार नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित शपथ पत्र।
  • ग. ईएसएम/विधवा/आश्रित पहचान पत्र की प्रति।
  • घ. पेंशन भुगतान आदेश की प्रति।
  • ङ. सैन्य सेवा के कारण मृत्यु/निःशक्तता का प्रमाण।
  • च. आश्रितों के मामले में आश्रित होने का प्रमाण।
  • प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप डीजीआर की वेबसाइट https://dgrindia.gov.in/ के “डीजीआर फॉर्म्स डाउनलोड विंडो” से डाउनलोड किया जा सकता है।