रिटेल आउटलेट (पेट्रोल और डीजल) के आवंटन हेतु पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना
प्रमुख विशेषताएं
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘सीसी1’ श्रेणी के अंतर्गत नियमित/ग्रामीण रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन हेतु स्थानों को आरक्षित किया है। ‘सीसी1’ श्रेणी में पैरा मिलिटरी कार्मिक/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पीएसयू कर्मचारियों और रक्षा कार्मिक शामिल हैं।
पात्रता मानदंड
स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ईएसएम/विधवा/आश्रित पात्र हैं:-
क. सशस्त्र बलों के सदस्य जिनकी युद्ध में अथवा सैन्य सेवा अथवा इससे संबंधित कारणों से मृत्यु हुई है की विधवाएं/आश्रित ख. भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध में विकलांग हुए हैं/सैन्य सेवा के कारण अथवा इससे संबंधित कारणों से शान्तिकाल में विकलांग हुए हैं। ग. सक्षम शरीर वाले भूतपूर्व सैनिक दिशानिर्देशों के अनुसार डीजीआर को केवल पैराग्राफ 2 (क) और (ख) में शामिल श्रेणी के लिए हकदार ईएसएम/विधवा/आश्रित के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ 2 (ग) में शामिल श्रेणी के लिए, सक्षम शरीर वाले भूतपूर्व सैनिक को तेल कंपनी को सीधे आवेदन करना है और सेवानिवृत्ति अथवा पेंशन आदेश की प्रति संलग्न करना चाहिए।
पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना:
संबंधित तेल कारपोरेशन की विपणन योजना के अनुसार रिटेल आउटलेट के लिए स्थानों का विज्ञापन तेल कंपनियों द्वारा दो समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी दैनिक और क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दैनिक) जिसका जिले में अधिकतम सर्कुलेशन है, जहाँ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप होनी है, किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन के प्रकाशन के बाद, आवेदक को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित तेल कंपनी में आवेदन देना होता है। साथ-साथ आवेदक को पात्रता प्रमाणपत्र जिसे आवेदक को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है को प्राप्त करने के लिए डीजीआर से संपर्क करने की आवश्यकता है। किसी विशेष डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप के लिए शार्ट-लिस्टिंग, साक्षात्कार, चयन और आशयपत्र जारी करना तेल कंपनी का विशेषाधिकार है और डीजीआर की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अतिरिक्त ब्यौरे के लिए सभी आवदेकों को संबंधित तेल कंपनी की औपचारिक वेबसाइट अर्थात www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.iocl.com, आदि में देखने और सभी प्रमुख उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाता है, यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
प्रक्रिया:
डीजीआर से पात्रता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करते समय आवेदक को जिला सैनिक बोर्ड/नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज (यथा लागू) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
(क) ईएसएम के मामले में: नोटरी/जेडएसबी/केएसबी द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगीः
i. आरंभिक पीपीओ, और शुद्धि पत्र यदि ईएसएम के संबंध में लागू हो। ii. ईएसएम के संबंध में डिस्चार्ज बुक/ सेवानिवृत्ति आदेश। iii. ईएसएम पहचान पत्र की प्रति। iv. प्रारूप के अनुसार विधिवत नोटरीकृत हलफनामा। v. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो। vi. विज्ञापन की तिथि और यथा लागू ‘जीपी’ श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित स्थान दर्शाने वाले समाचार पत्र की कटिंग। vii. सैन्य सेवा के कारण हुई/गंभीर हुई निःशक्तता प्रमाण पत्र। viii. योजना के लिए निर्दिष्ट आवश्यक शिक्षा प्रमाण पत्र। ix. वीरता पुरस्कार का प्रमाण, यदि लागू हो तो ‘जीपी’ श्रेणी के तहत आरक्षित कोई स्थान। x. सैन्य सेवा के वापस हुई/गंभीर हुई निःशक्तता प्रमाण पत्र। xi. योजना के लिए निर्दिष्ट आवश्यक शिक्षा प्रमाण पत्र। xii. वीरता पुरस्कार का प्रमाण, यदि कोई हो। (ख) विधवा और आश्रितों के मामले में: नोटरी/जेडएसबी/आरएसबी द्वारा विधिवत नोटरीकृत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगीः-
i. सैन्य सेवा के कारण हुई/गंभीर हुई रक्षा कर्मियों की मृत्यु के प्रमाण के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र। ii. विधवा के संबंध में यदि लागू हो तो प्रारंभिक पीपीओ और शुद्धि पत्र। iii. वीरता पुरस्कार का प्रमाण, यदि कोई हो। iv. विधवा/आश्रित पहचान पत्र की प्रति। v. विधवा/आश्रित, जैसा भी मामला हो, के संबंध में जन्म तिथि का प्रमाण। vi. योजना के लिए निर्दिष्ट आवश्यक शिक्षा प्रमाण पत्र। vii. प्रारूप के अनुसार विधिवत नोटरीकृत हलफनामा। viii. प्रारूप के अनुसार विधिवत नोटरीकृत त्याग प्रलेख। ix. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो। x. विज्ञापन की तिथि और यथा लागू ‘जीपी’ श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित स्थान दर्शाने वाले समाचार पत्र की कटिंग। आबंटन की प्रक्रिया
क. संबंधित तेल कंपनी द्वारा नामित एक समिति आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर आवेदन की जांच करेगी। ख. संबंधित तेल कंपनी सभी योग्य आवेदकों का एक लॉटरी के जरिए चयन करती है।