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मदर डेयरी दुग्ध बूथों और फल एवं सब्जी (सफल) दुकानों का आवंटन

मुख्य विशेषताएं

मदर डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भूतपूर्व सैनिकों (जेसीओ और ओआर) को तैयार निर्मित और सुसज्जित दुग्ध दुकानें/बूथ उपलब्ध कराती है जबकि वर्ष इसकी 1989 से इसकी फल और सब्जी (सफल) दुकानें ईएसएम और उनके आश्रित पुत्रों के लिए खोली जाती हैं। यह स्कीम एनसीआर अर्थात गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा/ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में उपलब्ध है। चयन होने पर मदर डेयरी फल और सब्जी प्राइवेट लिमिटेड को 1,00,000/- रु. सुरक्षा जमा (टर्मिनेट होने पर वापसी योग्य) करना आवश्यक है जबकि प्रचालन हेतु 50,000/- रु. की वर्किंग पूंजी आवश्यक होगी। चुने गए रियायत प्राप्तकर्ता को बूथ/दुकानें आवंटित करने से पहले मदर डेयरी में दो सप्ताह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। फलों और सब्जियों (सफल दुकानों) की बिक्री के लिए 9% और दालों के लिए 3% तक पारिश्रमिक जबकि दुग्ध बूथों के मामले में 11000/- रु. की सुनिश्चित आय या दुग्ध की बिक्री पर प्रति लीटर 30-35 पैसे (समय-समय पर संशोधित) तथा अन्य डेयरी उत्पादों के लिए 5% कमीशन जो भी अधिक हो, दिया जाता है।

पात्रता

क्रम संख्या योग्यता मिल्क बूथ सफाल (फल एवं सब्जी) बूथ
1. रैंक जेसीओ तक नायक (नौसेना और वाय सेना में समकक्ष) जेसीओ तक नायक (नौसेना और वायु सेना में समकक्ष)
2. पंजीकरण की उम्र 50 वर्ष से कम 58 वर्ष से कम (आश्रित बेटे की उम्र 18-35)
3. शिक्षा गैर-सैन्य-दसवीं पास या रक्षा-आर्मी प्रमाण पत्र। गैर-सैन्य-दसवीं पास आश्रित बेटे (दसवीं पास)
4. चरित्र अनुकरणीय/बहुत अच्छा अनुकरणीय/बहुत अच्छा
5. चिकित्सीय श्रेणी एवाईई/बीईई एवाईई/बीईई/सीईई
6. सेवा युद्ध हताहत को छोड़कर 10 वर्ष से कम नहीं युद्ध हताहत को छोड़कर 10 वर्ष से कम नहीं
7. पंजीकरण सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष के भीतर कोई शर्त नहीं
8. वित्तीय स्थिति सुरक्षा जमा के लिए 1,00,000/- रु. और उत्पाद सूची के लिए 50,000/- रु. प्रदान करने में सक्षम सुरक्षा जमा के लिए 1,00,000/- रु. और उत्पाद सूची के लिए 50,000/- रु. प्रदान करने में सक्षम

प्रक्रिया

पात्र ईएसएम को निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ साथ विधिवत फोटोग्राफ चिपकाकर प्रतिलिपि में आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता है। मदर डेयरी (दूध) के आवेदकों जिनका तीन बार साक्षात्कार के बाद भी चयन नहीं हुआ है, को सफल (ए एंड वी) स्कीम में यदि निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा किया जाता है, तो दुबारा पंजीकरण करने का विकल्प है।

  • क. डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी
  • ख. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की फोटोकॉपी
  • ग. ईएसएम/विधवा पहचान पत्र की फोटोकॉपी
  • घ. जेडएसबी/आरएसबी/केएसबी द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी (आश्रित बेटे के मामले में)
  • प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप डीजीआर वेबसाइट https://dgrindia.gov.in/ के “डीजीआर फॉर्म डाउनलोड विंडो से डाउनलोट किया जा सकता है।