प्रमुख विशेषताएं :
यह स्कीम पात्र आवेदकों को नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने के लिए है। इस स्कीम के तहत सरकार ने ‘जीपी’ श्रेणी में रक्षा कार्मिकों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरक्षित किया है। ‘जीपी’ श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारी और रक्षा कार्मिक शामिल हैं।
पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत निम्नलिखित ईएसएम/विधवाएं/आश्रित पात्र हैं:-
पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना
तेल कंपनी द्वारा संयुक्त श्रेणी के लिए एक विशेष स्थान आरक्षित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बाद पात्र ईएसएम/विधवाओं/आश्रितों को विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सेट के साथ पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डीजीआर से संपर्क करने की आवश्यकता है। पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, संबंधित तेल कंपनी को आवेदन करना आवश्यक है। किसी विशेष डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप के लिए शार्ट-लिस्टिंग, साक्षात्कार, चयन और आशयपत्र जारी करना तेल कंपनी का विशेषाधिकार है। वितरक/डीलर का चयन सभी पात्र आवेदकों के ड्रा के माध्यम से किया जाता है। अतिरिक्त ब्यौरे के लिए सभी आवदेकों को संबंधित तेल कंपनी की औपचारिक वेबसाइट अर्थात www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.iocl.com, आदि में देखने और सभी प्रमुख उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाता है, यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
प्रक्रिया
डीजीआर से योग्यता प्रमाण पत्र का आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज (यथा लागू) जिला सैनिक बोर्ड/ राज्य सैनिक बोर्ड/ नोटरी से विधिवत सत्यापित कर जमा कराने हैं।
ईएसएम के मामले में
नोटरी/जेडएसबी/आरएसबी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगी:
विधवा/ आश्रितों के मामले में
नोटरी/जेडएसबी/आरएसबी द्वारा विधिवत प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जाएंगीः



पूर्व सैनिक कल्याण विभाग DEPARTMENT OF








