क्रम सं. | योजना का वार्षिक | पेंशन की स्थिति (पेंशन भोगी/ गैर-पेंशन भोगी) | पद | पात्रता की अन्य शर्तें | वित्तीय सहायता की राशि |
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(क) | भूतपूर्व सैनिकों को निर्धन में सहायता | केवल गैर-पेंशन भोगी | सेना में हवलदार का पद और नौसेना तथा वायुसेना में समकक्ष पद तक | 65 वर्ष से अधिक आयु वाले ईएसएम और उनकी विधवाएं जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रहा हो। | 4,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी जीवन भर के लिए। |
(ख) | ईएसएम वे बच्चों/ विधवाओं की शिक्षा में सहायता | कोई भी | सेना में हवलदार का पद और नौसेना तथा वायुसेना में समकक्ष पद तक | ईएसएम के दो आश्रित बच्चों तक सीमित। | पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए रु.1000/- प्रति माह प्रति व्यक्ति। एक वित्तीय वर्ष में एक किश्त में देय। |
(ग) | ईएसएम के 100% निःशक्त बच्चों को सहायता | कोई भी | सेना में हवलदार का पद और नौसेना तथा वायुसेना में समकक्ष पद तक | ईएसएम के 100% निःशक्त बच्चे। | रुपये 3,000/- प्रति माह, मासिक आधार पर देय। |
(घ) | ईएसएम की पुत्रियों के विवाह/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता | कोई भी | हवलदार के रैंक तक सेना में और नौसेना और वायुसेना में समतुल्य | दो पुत्रियों तक और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लागू । | i. 50,000/- प्रति बेटी। ii. विधवा पुनर्विवाह के लिए 50,000/- रुपये। |
(ड़) | गैर-पेंशन भोगी ईएसएम के लिए चिकित्सा उपचार के लिए सहायता | केवल गैर-पेंशन भोगी | हवलदार के रैंक तक सेना में और नौसेना और वायुसेना में समतुल्य | वर्ष के दौरान नियमित चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए । | प्रति वर्ष अधिकतम 50,000/- रुपये का अनुदान। |
(च ) | ईएसएम के अनाथ बच्चों के लिए सहायता | कोई भी | सभी रैंक | 21 वर्ष की आयु तक के अनाथ पुत्रों और अनाथ अविवाहित पुत्रियां । | 3000/- प्रति माह |
(छ) | ईएसएम की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता | कोई भी | सेना में हवलदार का पद और नौसेना तथा वायुसेना में समकक्ष पद तक | i. कोर्स आरएसबी/जेडएसबी जैसे राज्य आईटीआई या एनआईआईटी जैसे प्रसिद्ध निजी प्रशिक्षण संस्थाओं आदि द्वारा चलाए जा रहे किसी भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से किया जा सकता है। ii. यह व्यावसायिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर देय है। | 50,000/- तक की एकमुश्त सहायता। |
(ज) | ईएसएम/विधवाओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता | केवल गैर-पेंशनभोगी | सभी रैंक | वित्तीय सहायता निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त गंभीर बीमारियों के लिए दी जाती हैं: • कैंसर/डायलेसिस • एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी • सीएबीजी • ओपन हार्ट सर्जरी • वाल्व रीप्लेसमेंट • पेसमेकर इंप्लांट • सेरेब्रल स्ट्रोक • प्रोस्ट्रेट सर्जरी • ज्वाइंट रीप्लेसमेंट • रीनल फेलियर | एक वर्ष में अधिकतम रु.1,50,000/- तक सीमित। (रु.75,000/- प्रति वर्ष कैंसर और डायलिसिस के लिए) गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों/विधवाओं और गैर-पेंशनभोगियों के लिए 75% और 90% तक सीमित चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाओं, आदि पर किए गए कुल खर्च का क्रमशः अन्य रैंक/विधवाएं। |
(झ) | निःशक्त ईएसएम के लिए मोबिलिटी उपस्कर की अधिप्राप्ति में सहायता | कोई भी | सभी रैंक | सेवानिवृत्ति के पश्चात 50% या और अधिक निःशक्तता। | अधिकतम रु. 1,00,000/- प्रति ईएसएम। |
(ञ) | ईएसएम को होम लोन में ब्याज सब्सिडी की सहायता | कोई भी | सभी रैंक | युद्ध में विकलांग और पीस टाइम हताहत। | 1,00,000/- रुपये की ऋण सीमा पर भुगतान किए गए ब्याज तक सीमित, भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। |