Department of Ex-Servicemen Welfare

सुरक्षा एजेंसी स्कीम

सुरक्षा एजेंसी स्कीम के अंतर्गत सभी ईएसएम के लिए सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया से पारगमन करते समय उन्हें अर्थपूर्ण और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराए जाने तक एक स्टाप गैप की व्यवस्था की जाती है।
योजना का लक्ष्य ईएसएम को नौकरी मिलने तक ईएसएम (ओ) के माध्यम से किसी प्रकार की कमाई दिलाना और ईएसएम को तैयार रखना एवं समाज के प्रति सकारात्मक अंशदान देना भी है।

पुनर्वास महानिदेशालय ने रक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय/सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से डीजीआर में पैनल की गई सुरक्षा एजेंसियों के रोजगार के लिए अनुरोध किया था।
कई सरकारी कार्यालयों, पीएसयू, पीएसी, बैंक कारपोरेट और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा डीजीआर के माध्यम से डीजीआर में पैनल की गई सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा की मांग की जाती है।

डीजीआर में पैनल की गई भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों के संचालन हेतु दिशानिर्देश भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय/भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28(3)/2012-रक्षा(पुनर्वास-I) जिसे दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28(3)/2012-रक्षा(पुनर्वास-I) के रूप में संशोधित किया है, के तहत निर्धारित किया गया है।
वर्तमान में यह डीजीआर की वेबसाइट https://dgrindia.gov.in/पर उपलब्ध है